फिल्म ‘ग्रैंड मस्ती’ पर हाई कोर्ट की रोक

नई दिल्ली: 2004 में प्रदर्शित फिल्म ‘मस्ती’ की सिक्वल ‘ग्रैंड मस्ती’ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। बताया जा रहा हैं कि फिल्म ‘ग्रैंड मस्ती’ में आइसीआइसीआइ बैंक के नाम व दृश्य दिखाएं गए हैं। फिल्म ‘ग्रैंड मस्ती’ में आपत्तिजनक भाषा और संवादों का भी प्रयोग किया गया है। फिल्म में कई ऐसे दृश्य हैं जो आपको चौंका सकते हैं। जिस कारण हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में रोक लगा दी हैं। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए फिल्म निर्माता व निर्देशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

गौरतलब है कि फिल्म ‘ग्रैंड मस्ती’ सुपरहिट फिल्म मस्ती की सीक्वेल में है। फिल्म डबल मीनिंग की बातें करती है। फिल्म के लीड हीरो रितेश देशमुख ने खुद कहा है कि फिल्म एक ऐसी फैमिली फिल्म है जिसे फैमिली का हर एक मेंबर अलग-अलग देख सकता है। फिल्म से तीनों सितारों को काफी उम्मीदें हैं।

बैंक की ओर से अधिवक्ता संजय जैन ने फिल्म के खिलाफ एक याचिका दायर की है। वैसे इस फिल्म के लिए कोर्ट में पहले भी एक याचिका दायर की गयी थी। उस याचिका में कहा गया था कि फिल्म में जबरदस्त अश्लीलता है जो कि समाज के लिए ठीक नहीं हैं। अभी वह याचिका विचाराधीन ही थी कि अब हाईकोर्ट के नये कदम से निर्देशक इंद्र कुमार के सिर पर पसीने ला दिये हैं। फिल्म अगले शुक्रवार को यानी 16 सितंबर को रिलीज होना है लेकिन हाईकोर्ट के नोटिस से फिल्म की रिलीज पर सवालिया निशान लगा दिये हैं।

Related posts